ट्विटर ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का अकाउंट हैंडल एक घंटे के लिए लॉक कर दिया था. इस पर ट्विटर की ओर से IT मिनिस्टर को बताया गया कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) का उल्लंघन किया है. हालांकि, ट्विटर ने उनका अकाउंट बाद में ओपन कर दिया. इसके बाद खुद उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बारे में जानकारी दी.
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) क्या है?
DMCA अमेरिका का एक कॉपीराइट एक्ट है. इसे अक्टूबर 1998 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा लागू किया गया था. पूर्व राष्ट्रपति ने तब कहा था कि इस कानून को किसी कंटेंट को चोरी होने से बचाने के लिए बनाया गया है. साथ ही चोरी होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना भी है. इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल कंटेंट जैसे- ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट आते हैं.
ज्यादातर ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट की प्रोटेक्शन के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर कोई भी बिना परमिशन किसी का कंटेंट कॉपी करता है तो DMCA के तहत उसकी शिकायत की जा सकती है. यानी सीधे तौर पर DMCA एक कॉपीराइट लॉ है, जिसका उपयोग तब होता है, जब किसी के कॉपीराइट वाले इमेज, सर्विस या प्रॉपर्टी का मिसयूज किया जाता है.
ट्विटर ने अपने हेल्प सेंटर में DMCA शिकायत के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में बताया है. इसमें लिखा है 'ट्विटर कथित कॉपीराइट उल्लंघन की रिपोर्ट का जवाब देगा. जैसे प्रोफ़ाइल या हेडर फ़ोटो के रूप में कॉपीराइट की गई इमेज के अनऑथराइज्ड यूज से संबंधित आरोप, हमारी मीडिया होस्टिंग सेवाओं के जरिए अपलोड किए गए कॉपीराइट वीडियो या इमेज के अनऑथराइज्ड यूज से संबंधित आरोप या कथित रूप से उल्लंघनकारी सामग्री के लिंक वाले ट्वीट हों.'
IT मिनिस्टर ने ट्विटर पर इस घटना के बारे में बताते हुए लिखा है कि ट्विटर की कार्रवाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल 2021 के नियम 4(8) का उल्लंघन है. कंपनी की ओर से मुझे अकाउंट का एक्सेस रोकने के पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी. ट्विटर मनमानी कर रहा है.