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टेक न्यूज़

WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा- डेटा प्रोटेक्शन कानून आने तक नई प्राइवेसी पॉलिसी होल्ड पर

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नई प्राइवेसी पॉलिसी पर WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया है. WhatsApp ने कहा है जब तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता है तब तक ये नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाने पर जोर नहीं देगा. WhatsApp और Facebook के तरफ से सीनियर एडवोकेट Harish Salve ने कोर्ट में बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी होल्ड पर है. 

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WhatsApp ने ये भी साफ किया है ये नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के ऐप फंक्शनलिटी को कम नहीं करेगा. सुनवाई के दौरान Harish Salve ने बताया कि सरकार ने हमें पॉलिसी को बंद करने के लिए कहा है. Harish Salve ने कहा है जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता है तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा. ये ओपन एंडेड है क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि ये बिल कब तक पास होगा. 

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उन्होंने आगे कहा है हम लोग इसे कुछ टाइम के लिए रोक कर रखेंगे. कल्पना कीजिए अगर बिल हमें ऐसा करने देता है तो ये काफी जटिल हो जाएगा. हम नई पॉलिसी को होल्ड पर रखेंगे. हम लोगों को इसे एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे. 

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हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लगता है कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 के विरुद्ध है. MeitY के नोटिस का जवाब देते हुए कहा गया है वॉट्सऐप यूजर्स के फंक्शनलिटी को कुछ टाइम के लिए लिमिट नहीं करेगा लेकिन यूजर्स को अपडेट दिखाता रहेगा. ये अप्रोच डेटा प्रोटेक्शन बिल आने तक बना रहेगा. 

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हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप से पूछा कि आपके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि आप डेटा एकत्र कर दूसरों को देना चाहते हैं. ये आप दूसरी पार्टी की सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं. आरोप ये भी है कि भारत के लिए आपके पास एक अलग पैमाना है. क्या भारत और यूरोप के लिए अलग-अलग नीति है?

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वॉट्सऐप ने कहा कि हमने प्रतिबद्धता जताई है कि संसद से कानून आने तक हम कुछ नहीं करेंगे. यदि संसद मुझे भारत के लिए एक अलग नीति बनाने की अनुमति देती है, तो हम उसे भी बना देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसपर भी विचार करेंगे. CCI उस नीति की जांच कर रहा है. अगर संसद मुझे डेटा साझा करने की अनुमति देती है तो सीसीआई कुछ नहीं कह सकता है.

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WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को सबसे पहले जनवरी में अनाउंस किया गया था. इसे फरवरी से लागू करने की बात कही गई थी लेकिन विरोध के बाद इसे 15 मई से लागू करने की बात कही गई थी.

Truecaller
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एक और मामले में Truecaller को लेकर भी बंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. Truecaller पर आरोप है ये यूजर्स की जानकारी के बिना ही उनका UPI आईडी बना देता है. कंपनी ने बताया ये पूरी तरह से गलत है. Truecaller डेटा प्राइवेसी कानून के हिसाब से चलता है. ये किसी भी यूजर का डेटा शेयर या सेल नहीं करता है.

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