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Airtel कस्टमर को नहीं दे रहा था रिफंड, अब देने होंगे 50 गुना ज्यादा रुपये

Airtel को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने एक ग्राहक को 20 रुपये का रिफंड देने से मना कर दिया था. जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने 50 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए कंपनी को कहा है.

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स्टोरी हाइलाइट्स
  • Airtel को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में किया गया था कंप्लेंट
  • कोर्ट ने कहा ग्राहक को देना होगा रिफंड

Airtel ने एक ग्राहक को 20 रुपये रिफंड देने से मना कर दिया था. अब कंपनी को 50 गुना ज्यादा पैसे ग्राहक को देने होंगे. इसको लेकर ग्राहक ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत की थी जिसके बाद कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया. 

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Times Of India की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के रहने वाले AM Hussain Shareef ने अपने एयरटेल प्रीपेड नंबर को 49 रुपये के प्लान से रिचार्ज किया था. 4 अगस्त 2021 को उनके सिम का टॉकटाइम खत्म हो गया था. 

जिसके बाद उन्होंने काम में डिस्टर्बेंस आने की वजह से 49 रुपये वाले प्लान को 20 रुपये से टॉपअप किया. ये रिचार्ज उन्होंने ऑनलाइन किया था जिसका ट्रांजैक्शन पूरा हो गया था. इसको लेकर उन्हें 14.95 रुपये का टॉकटाइम भी मिला था. जिसे एक SMS के जरिए कन्फर्म भी किया गया था. 

लेकिन, इसके बाद भी उनका इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल काम नहीं कर रहा था. इसके बाद उन्हें एक दूसरा टैक्सट मिला जिसमें लिखा था प्रीपेड सर्विस के लिए किया गया 20 रुपये का रिचार्ज इनवैलिड है. इसके बाद उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर से बात की. 

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कस्टमर केयर ने उन्हें बताया कि 49 रुपये वाला प्लान जो वो यूज कर रहे थे वो सस्पेंड हो गया है और फोन को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें 79 रुपये से रिचार्ज करना होगा. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में एयरटेल के रिप्रजेंटेटिव से बात की लेकिन, उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली. 

जब उन्हें लगा कि एयरटेल उन्हें 20 रुपये का रिफंड नहीं करेगा तब उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच किया. जहां पर उन्होंने Bharti Airtel के खिलाफ शिकायत दर्ज की. उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और कोर्ट में बताया एयरटेल का सिस्टम ऐसे कैसे काम कर सकता है जहां रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी उसे पैसे मिल रहे हैं. 

कोर्ट में Airtel ने माना कि उसे 20 रुपये मिले लेकिन, कंपनी ने कस्टमर को 79 रुपये प्रीपेड अकाउंट को रिएक्टिवेट करने के लिए डिमांड की. इसको लेकर कोर्ट ने कहा ये एयरटेल की ड्यूटी बनती थी कि वो कस्टमर को 20 रुपये रिफंड करे. लेकिन ऐसा करने में फेल रहा. इसे कंपनी की गलती मानते हुए कोर्ट ने 20 रुपये रिफंड करने के लिए कहा. इसके अलावा कंपनी को डैमेज के लिए 500 रुपये और कोर्ट खर्च के लिए अतिरिक्त 500 रुपये देने के लिए कहा गया. यानी कंपनी ग्राहक को अब 1020 रुपये देगी.

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