प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है. 27 मई को शुरू हुआ यह इवेंट 29 मई को दोपहर 2 बजे तक चलेगा. ड्रोन महोत्सव में आपको कई तरह के ड्रोन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां हम इससे जुड़ी पॉलिसीज पर बात करेंगे.
सरकार ने ड्रोन पॉलिसी और रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे आपको जरूर जान लेना चाहिए. लाइसेंस से लेकर UIN नंबर तक आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें.
भारत में पांच तरह के ड्रोन मिलते हैं. Nano Drone (250 ग्राम से कम वजन के), Micro Drone (2 किलोग्राम से कम और 250 ग्राम से ज्यादा वजन वाले), Small Drone (2Kg से 25Kg के बीच), मीडियम ड्रोन (25Kg से 150Kg) और बडे़ ड्रोन (150Kg से ज्यादा वजन वाले).
सरकार ने ड्रोन्स के लिए आधिकारिक साइट Digital Sky लॉन्च कर दी है. इस साइट पर आपको एरियो स्पेस मैप की जानकारी मिलेगी. इस मैप पर आपको ग्रीन, यलो और रेड जोन की जानकारी मिलेगी. इसमें आपको नो-फ्लाइ जोन और कहां आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, जैसे जानकारी भी मिलेगी. ग्रीन जोन में आपको ड्रोन उड़ाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी.
अगर आपके पास नैनो ड्रोन है, तो इसके लिए आपको UIN की जरूरत नहीं होगी. साथ ही आपको माइक्रो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा सभी कैटेगरी के ड्रोन के लिए आपको UIN जैसे परमिशन लेनी होगी.
UIN यानी Unique Identification Number एक तरह का यूनिक नंबर होता है, जो हर ड्रोन यानी Unmanned Aircraft System के लिए जारी किया जाता है. दरअसल, सभी ड्रोन्स के लिए एक यूनिक नंबर होता है, जैसा आपकी कार या बाइक के लिए होता है. इस नंबर के बिना आपको ड्रोन उड़ाने की मंजूरी नहीं मिलेगी.
ड्रोन के लिए इस नंबर को हासिल करने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे. पहले UIN नंबर लेना एक बड़ा टास्क होता था, लेकिन नवंबर 2021 के बाद यह प्रॉसेस आसान हो गया है. Digital Sky पोर्टल की मदद से आप ऑनलाइन अपरूवल और सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
PM मोदी ने ड्रोन महोत्सव की शुरुआत करते हुए 150 लोगों को ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी दिया है. इस सर्टिफिकेट के लिए आपको DGCA के ऑथराइज्ड सेंटर पर ट्रेनिंग लेनी होगी. इसकी एप्लिकेशन फीस 1000 रुपये है. ड्रोन पायलट बनने के लिए आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही आप 10वीं पास होने चाहिए.