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खबरें काम की: 5 लाख तक की आय पर भी भरना होगा ITR

खबरें काम की: 5 लाख तक की आय पर भी भरना होगा ITR

अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है और बजट में टैक्स से मुक्ति के ऐलान के बाद आप सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग से भी आपका पीछा छूट गया है तो आप गलत हैं. आप जीरो टैक्स का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी होगा. आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं. लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करें. आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा.

While presenting the interim budget, Union Minister Piyush Goyal has increased the limit of income tax exemption for salaried middle class people. The government has increased the income tax exemption limit from Rs 2.5 lakh to Rs 5 lakh. Though you need not to pay income tax on Rs 5 lakh income but filing of Income Tax Return is necessary. Know why.

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