उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी विधानसभा में दो टूक कह दिया - जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए. संभल की जामा मस्जिद को जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील के बाद विवादित ढांचा कहा, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में ये हुंकार भरी. देखें.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में मंगलवार, 4 मार्च को संभल मस्जिद पर सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया. हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने शुरू से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताते आए हैं. देखें पूरी खबर.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई करने की अनुमति न देने का फैसला सुनाया है. एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद में तत्काल मरम्मत की जरुरत नहीं है, जिसकी वजह से अदालत ने केवल सफाई की इजाजत दी है. मस्जिद कमिटी को मंगलवार तक अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का समय दिया गया है. रिपोर्ट में मस्जिद के कुछ दरवाजों के लिंटर में समस्या दिखी है, परन्तु अंदरूनी तमचीनी पेंट को क्षति नहीं पहुंची है. मंगलवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जो परिणाम को प्रभावित कर सकती है.
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है. हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद के रंगाई-पुताई का काम रोक दिया है और सिर्फ सफाई करने की अनुमति दी है. एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद में हुए कई बदलाव का उल्लेख किया गया है, जिसमें फर्श का बदलाव और रंग-रोगन शामिल हैं. सुरक्षा के मद्देनजर, जुमे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. मस्जिद के इतिहास और उसके स्वरूप को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनातनी देखी जा रही है.
संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई पर रोक लगाते हुए, कोर्ट ने केवल सफाई की इजाजत दी है. मस्जिद कमेटी ने ईद से पहले रंगाई की मांग की, लेकिन ASI की रिपोर्ट के आधार पर इसे नहीं माना गया. मामले की विस्तृत सुनवाई मंगलवार को होगी. न्यायिक आयोग की टीम चौथी बार संभल पहुंची है और पिछले महीने की हिंसा की जांच कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन भी बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई-पुताई पर रोक लगाते हुए केवल सफाई की अनुमति दी है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. देखे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। कोर्ट द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ने मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसे प्रमाण के तौर पर अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगी। इस मस्जिद का रंगाई-पुताई का कार्य रमजान से पहले मस्जिद कमेटी की मांग पर विचाराधीन था। हालांकि, हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया। इस पूरे मामले पर कोर्ट का आने वाला फैसला विवाद के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होगा।
संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मस्जिद में सिर्फ सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है. मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
संभल में जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया. मुस्लिम पक्ष ने रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अदालत से मांग की थी. वीडियो में देखें हाईकोर्ट का पूरा फैसला.
संभल में जामा मस्जिद की अभी रंगाई-पुताई नहीं होगी. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया. मुस्लिम पक्ष ने रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अदालत से मांग की थी. जिसमें अब उसे झटका लगा है. देखें ये वीडियो.
UP News: संभल की जामा मस्जिद (sambhal jama masjid) में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मस्जिद में सिर्फ सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है. मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई पर अहम फैसला देने वाला है. कोर्ट के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने मस्जिद का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश करेगी. कमेटी को ये पता लगाना था कि क्या मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई-पुताई संभव है. देखें रिपोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर अहम निर्देश दिया है. कोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में सर्वे किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि रंगाई-पुताई के दौरान मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे. इस कमेटी में तीन सदस्य शामिल होंगे, इनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक विशेषज्ञ, एक वैज्ञानिक और जिला प्रशासन का एक अधिकारी होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की मंजूरी दे दी है. तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में रंगाई पुते की मंजूरी दी गई है. ये तीन सदस्यीय कमेटी कल सुबह 10 बजे हाईकोर्ट के समक्ष रंगाई पुताई पर डिटेल्स जानकारी कोर्ट के सामने रखेगी. ब्रेकिंग न्यूज़ में देखें बड़ी ख़बरें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है. साथ ही एएसआई, वैज्ञानिक और प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है. ये कमेटी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी और ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई-पुताई कैसे की जाए, ये तय करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की, यह कहते हुए कि धार्मिक स्थान प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अधिकार का विषय नहीं है. याचिकाकर्ता के पास 'लोकस' नहीं था, क्योंकि वह मुतवल्ली नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने और इलाहाबाद हाईकोर्ट को याचिका पर जल्द सुनवाई कर निस्तारित करने के आदेश दिए हैं.
Hathras Stampede Case: हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया है कि 2024 में हुई भगदड़ के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय की है.
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी का पर्दा नहीं करना क्रूरता नहीं है. ये तलाक का आधार नहीं हो सकता है.
संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की अर्जी पर 2 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दरससल बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में गिरफ्तारी से रोक लगाने की मांग भी की है. अधिक जानने के लिए देखें वीडियो.