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अपराजिता बिल

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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'अपराजिता' विधेयक पारित किया है (Aparajita Bill). पारित विधेयक बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने वाला बताया जा रहा है. पश्चिम बंगाल पहला राज्य जहां इस तरह के गंभीर अपराधों पर केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला कानून बना है.

यह विधेयक पिछले महीने आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद पेश किया गया था. ममता सरकार ने इस विधेयक को पारित करने के लिए 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया था.

पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024, जिसे बलात्कार विरोधी विधेयक के रूप में भी जाना जाता है. इसका उद्देश्य सख्त नियम पेश करके बलात्कार और यौन अपराधों पर मौजूदा कानूनों को मजबूत करना है.

विधेयक में कई राष्ट्रीय कानूनों में बदलाव का सुझाव दिया गया है, जिसमें हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 शामिल हैं. विधेयक में सुझाए गए संशोधन यौन अपराधियों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाते हैं.

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