आशीष मिश्रा
लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया है (Son of Ajay Mishra). उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) की SIT ने लगभग पांच हजार पन्ने की चार्जशीट (Chargesheet) दायर की है जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है. 3 अक्टूबर को हुई इस घटना के कुछ दिनों के बाद से आशीष न्यायिक हिरासत में हैं (Lakhimpur Kheri violence).
आशीष ने अपने पिता के साथ राजनीति में अपना करियर बनाना शुरु कर दिया था. साथ ही वह लखीमपुर में अपने पिता के व्यवसाय को संभाल रहे थे (Ashish Mishra Career).
अजय मिश्रा टेनी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बेटे आशीष मिश्रा के लिए भी टिकट मांगा, लेकिन बात नहीं बनी. हालांकि टिकट नहीं मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा निघासन इलाके में सक्रिय थे.
खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की मौत के बाद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है (Ashish Mishra Main Accused).
किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को रामनवमी पर दो दिन के लिए लखीमपुर जाने की सशर्त इजाजत दे दी है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. साल 2021 में लखीमपुर में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी.
Lakhimpur Violence Case: लखीमपुर हिंसा मामले में जिला जेल में बंद सुमित जायसवाल, आशीष पांडे और रिंकू राणा को शुक्रवार को रिहा किया गया है. इससे पहले 27 जनवरी को इसी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जिला जेल से रिहा कर दिया गया था. आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं.
लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की बंद कमरे में ट्रायल (मुकदमे पर सुनवाई) कराए जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल का सामना करना होगा. हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से एक ही व्यक्ति कोर्ट में मौजूद रहेगा.
लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत!
लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू जेल से रिहा हो गया है. उसे सर्वोच्च अदालत ने 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली थी.
यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. लिहाजा आशीष मिश्रा 278 दिन जेल में बिताने के बाद आज बाहर आएंगे.
लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये गंभीर और जघन्य अपराध है.
अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में पूरी होने में कम से कम पांच साल का समय लग सकता है. इस बात की जानकारी सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दी है. एक स्टडी बताती है कि देश में हाई कोर्ट में किसी मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में तीन साल से ज्यादा समय लगता है. पढ़ें- आखिर अदालतों पर क्यों बढ़ रहा है मुकदमों का बोझ?
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त आशीष कार में नहीं था. मुकुल रोहतगी ने यह भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 साल पहले ही जमानत दे दी थी.
लखीमपुर खीरी के बहुतचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. इससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी गई थी. अब आशीष के पास जमानत के क्या विकल्प हैं?
लखीमपुर खीरी के बहुतचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. सभी को हत्या, हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया है. देखें हत्या के अलावा और कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं.
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. सरकार वकील से यह जानकारी दी. इस मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है. इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका लगा है. लखीमपुर हिंसा मामले में जिला अदालत ने आशीष मिश्रा की आरोप मुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही आदेश दिया है कि इस मामले में 6 दिसंबर यानी मंगलवार को आरोप तय किए जाएं.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. इसको लेकर सुनवाई कर रही बेंच ने सीजेआई के पास मामला भेज दिया है. अब सीजेआई इस याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे.
लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.
यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अजय मिश्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है. लखीमपुर खीरी में हिंसा की घटना 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी.
आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा कांड में मुख्य आरोपी है. दावा किया गया था कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया इलाके में आशीष ने अपनी थार जीप से किसानों को कुचल दिया था. ये किसान केंद्रीय मंत्री के बयान का विरोध करने के लिए जुटे थे.