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सीएए

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CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं. अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है.  

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था. इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया. भारत में 2014 तक पात्र अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई बताया गया है. 

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा. तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच  पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. 

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