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क्राइम

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क्राइम 

क्राइम (Crime) एक ऐसा कार्य है जिसे कोई राज्य या प्राधिकरण गैर-कानूनी और दंडनीय मानता है (Unlawful Act Punishable by State or other Authority). मॉडर्न क्राइम लॉ (Crime Law) में क्राइम के लिए कोई सीधी – सरल और पूरे विश्व के लिए स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके लिए वैधानिक परिभाषाएं तैयार की गई हैं. इसके लिए सबसे लोकप्रिय विचार यह है कि क्राइम कानून द्वारा निर्मित एक श्रेणी है. दूसरे शब्दों में, किसी राज्य या क्षेत्र में लागू कानून के घोषित किए जाने पर कुछ कार्य अपराध होते हैं. इसके लिए एक प्रस्तावित परिभाषा यह है कि एक क्राइम या अपराध न केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि एक समुदाय, समाज या राज्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है. इस तरह के कृत्य कानून द्वारा निषिद्ध और दंडनीय हैं (Definition of Crime).

हत्या, बलात्कार और चोरी जैसे कृत्यों को पूरी दुनिया में क्राइम माना जाता है (Worldwide Prohibited Crime). इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस को हरेक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार के आपराधिक कानून ने परिभाषित किया है. कई राज्यों के पास क्रिमिनल कोड (Criminal Code) नामक अपराधों की एक सूची है, जबकि कुछ राष्ट्रों में ऐसा कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है.

किसी भी देश की सरकार के पास अपराध को रोकने के लिए किसी की स्वतंत्रता को आंशिक या पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति होती है. आधुनिक समाजों में, इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जांच और परीक्षण किया जाता है, दोषी पाए जाने पर अपराधी को सजा दी जा सकती है. अपराध की प्रकृति के आधार पर सजा निर्भर करती है, जो सामुदायिक सजा या कारावास, आजीवन कारावास या, मृत्यु दंड हो सकता है. कुछ खास तरह की स्थिति में, क्राइम करने पर क्रिमिनल के पुनर्वास पर जोर दिया जाता है (Criminal Law). 

हालांकि हर अपराध कानून का उल्लंघन करता है, लेकिन कानून का हर उल्लंघन अपराध के रूप में नहीं गिना जाता है. निजी कानून का उल्लंघन (कर्तव्य और अनुबंध के उल्लंघन) करने पर राज्य का कानून दंडित नहीं करता है, लेकिन इसे नागरिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है (Natural Law).
 

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