scorecardresearch
 
Advertisement
  • Hindi News
  • Topic
  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट 

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय है (Common High Court for Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh). अदालत की सीट ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच बदलती है. 

न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस कोर्ट के निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 17 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जिनमें से 13 स्थायी न्यायाधीश हैं, और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं ((High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh Sanctioned Strength). 4 जनवरी 2021 से, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल हैं (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh Current Chief Justice).

जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1928 को महाराजा हरि सिंह द्वारा जारी आदेश संख्या 1 के तहत की गई थी (Jammu and Kashmir High Court Establishment). महाराजा ने लाला कंवर सेन को पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था (Jammu and Kashmir High Court First Chief Justice). अगस्त 2018 में, उच्च न्यायालय को अपनी पहली और दूसरी महिला न्यायाधीश मिलीं. जस्टिस सिंधु शर्मा को एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस अदालत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थीं First Woman Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court).

अगस्त 2019 में, भारतीय संसद के दोनों सदनों ने एक पुनर्गठन विधेयक पारित किया. इस विधेयक ने 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया. इस पुनर्गठन के बाद, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के रूप में कार्य करना जारी रखा (Jammu and Kashmir High Court serves as High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territories).
 

और पढ़ें

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट न्यूज़

Advertisement
Advertisement