केंद्र सरकार के बनाए नए हिट एंड रन लॉ (Hit and Run Law) के तहत 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है. जिसके खिलाफ देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालक इस समय हड़ताल पर हैं.
पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. नया कानून लागू होने के बाद सजा बढ़ा दी गई है. हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है. ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं. अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा.
यातायात पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक लग्जरी कार की चपेट में आने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वो कार शराब के नशे में धुत एक युवक चला रहा था. उसने भागने की कोशिश की. लेकिन उसे भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.
वैगनाआर के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और संदीप की बाइक को पीछे से टक्कर मारी और उन्हें लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गया. वैगनआर की सामने खड़ी एक दूसरी कार से टक्कर भी हुई.
पुलिस जांच में पता लगा है कि दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर आरसी मीना कार ड्राइव कर रहा था. बाइक सवार की पहचान गुरविंदर के रूप में हुई, जो रैपिडो में काम करता है. वह इस भयानक हादसे में बाल-बाल बच गया. उसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं.
घटना 20 अप्रैल, 2013 की है, जब अक्षय खांडवे सिर्फ 18 वर्ष का था. उसने कथित तौर पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली अपनी नई बाइक, तेजी और लापरवाही से चलाई और अपने घर के बाहर बैठी एक महिला को टक्कर मार दी. 7 मई 2013 को महिला की मौत हो गई.
मुंबई के वर्ली इलाके में एट्रिया मॉल के पास रविवार सुबह-सुबह हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार चालक आरोपी के पिता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारी हैं. देखिए VIDEO
Hit and Run Law: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन सभी लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि, मामले को लेकर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन सोशल मीडिया पर जूते-चप्पल की माला ट्रक और डंपर चालकों को पहनने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.
हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क जाम कर रहे चालकों ने छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी एवं पूर्व सांसद मनोज कुमार की गाड़ी पर मंगलवार की देर शाम हमला कर दिया. चालकों ने वाहनों पर पत्थर फेंके. इस घटना में विधायक एवं पूर्व सांसद बाल बाल बच गए.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक हिट एंड रन के मामलों में हर घंटे करीब 6 लोगों की मौत होती है. इतना ही नहीं हिट एंड रन के ही कारण हर रोज करीब 140 लोग अपनी जान गंवा देते हैं.
हिट एंड रन कानून को लेकर देशभर में ट्रक चालक हड़ताल पर बैठे हैं. ट्रक चालकों की हड़ताल का असर अब धीरे-धीरे दिखने लगा है. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. इसकी बड़ी वजह ये है कि पेट्रोल-डीजल लेकर जो टैंकर पहुंचते थे वो फिलहाल नहीं पहुंच रहे. देखें वीडियो.
हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है. चंडीगढ़ के ज़्यादातर पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और जहां पर डीजल या पेट्रोल मिल रहा है, वहां पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं. देखें वीडियो.
केंद्र सरकार के बनाए नए हिट एंड रन लॉ (Hit and Run Law) के तहत 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है. जिसके खिलाफ देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालकों ने हड़ताल की थी.
Hit and Run Law: हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का व्यापक असर चंडीगढ़ में दिख रहा है. वहां ज़्यादातर पेट्रोल पंप ख़ाली हो चुके हैं, जहां पर डीजल या पेट्रोल मिल रहा है, वहां गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं. देखें ये रिपोर्ट.
Hit and Run Law: मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन और नई परिवहन नीति के खिलाफ ट्रक-बस की हड़ताल का असर दिखने लगा है. मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रकों का चक्का जाम है. हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें दिखने लगी हैं. देखें ये वीडियो.
देशभर में जारी ट्रकों की हड़ताल के बीच यूपी के मैनपुरी में जमकर हिंसा हुई. वहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी हिंसा पर काबू पाने के लिए गोली चलानी पड़ी. देखें ये वीडियो.
हिट एंड रन मामले पर नए कानून का विरोध हो रहा है. ट्रक ड्राइवरों ने इसपर स्ट्राइक और प्रदर्शन तक कर डाले. उनका कहना है कि कानून काफी सख्त है. वैसे सड़क हादसों के मामले में सुरक्षित माने जाते लगभग सभी देशों में 'हिट एंड रन' पर लाइसेंस जब्त होने और लंबी सजाओं का प्रावधान है. यहां तक कि इसमें मौत की सजा भी हो सकती है.
सरकार के आश्वासन के बाद 'हिट-एंड-रन' के नए कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही कानून के बारे में निर्णय लिया जाएगा.
मंगलवार को महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर दिखा. कई शहरों में सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिली. कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हुई. लेकिन केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट्स के बीच सुलह हो गई है. ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के साथ बैठक के बाद ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की. देखें मुंबई मेट्रो.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AITMC) ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय अगली बैठक तक नए हिट एंड रन कानूनों को स्थगित रखने पर सहमत हो गया है. सरकार ने कहा है कि ये कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात की जाएगी. वहीं ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्रक और बस ऑपरेटरों को हड़ताल से लौट जाने को कहा है. देखें वीडियो.
Hit and Run Law Strike: हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक-बस ड्राइवर्स ने मोर्चा खोल दिया. जिसका असर यूपी के कानपुर में भी दिखा. यहां पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लग गई. ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से पेट्रोल-डीजल की किल्लत बढ़ गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करा पड़ा. देखें ये रिपोर्ट.
केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. वहीं ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं. आइए जानते हैं क्या है हिट एंड रन कानून जिसे ट्रक चालक मान रहे हैं गलत.
देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालक इस समय हड़ताल पर हैं. चालकों का विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है, जिसमें 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. इसके खिलाफ देशभर में चक्काजाम की स्थिति बन गई है.