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हिट एंड रन लॉ

हिट एंड रन लॉ

हिट एंड रन लॉ

केंद्र सरकार के बनाए नए हिट एंड रन लॉ (Hit and Run Law) के तहत 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है. जिसके खिलाफ देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालक इस समय हड़ताल पर हैं. 

पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. नया कानून लागू होने के बाद सजा बढ़ा दी गई है. हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है. ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं. अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा. 

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हिट एंड रन लॉ न्यूज़

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