इनकम टैक्स
एक इनकम, व्यक्तियों या संस्थाओं पर उनके द्वारा अर्जित आय या लाभ के संबंध में लगाया गया टैक्स है. आम तौर पर इनकम टैक्स की गणना कर योग्य आय के टैक्स की दर के गुणनफल के रूप में की जाती है. Taxation Rate करदाता के इनकम अनुसार भिन्न हो सकती हैं (Income Tax).
कर योग्य आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ सकती है. कंपनियों पर लगाए गए कर को आमतौर पर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जाना जाता है (Corporate Tax) और आमतौर पर एक समान दर पर लगाया जाता है. व्यक्तिगत आय पर अक्सर प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है जहां आय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पर लागू कर की दर बढ़ जाती है.
भारत में आयकर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 द्वारा शासित है (Income Tax in India). यह केंद्र सरकार को गैर-कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार देता है (Non-Agricultural Income). कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) में परिभाषित किया गया है (Agricultural Income). आयकर कानून में 1961 का अधिनियम, आयकर नियम 1962, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, वार्षिक वित्त अधिनियम और सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक घोषणाएं शामिल हैं.
सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों, फर्मों, एलएलपी, संघों, निकायों, स्थानीय अधिकारियों और किसी अन्य न्यायिक व्यक्ति की कुछ आय पर कर लगाती है. व्यक्तिगत कर आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. CBDT आयकर विभाग का प्रशासन करता है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है. Revenue. Income tax सरकारी का एक प्रमुख स्रोत है (Source of Government Funding).
Yes Bank द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी शेयर की गई है कि से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ₹2,209 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है.
जज प्रतिभा एम सिंह ने यह फैसला सुनाते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां एसोसिएशनों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. इस याचिका में सीसीपीए के आदेश को मनमाना बताया गया था.
Tax Saving Investment Deadline: टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने का आखिरी मौका करीब है. इसके लिए आप 31 मार्च 2025 तक निवेश करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को कटने से बचा सकते हैं.
बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं. वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था.
अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो, यह विधेयक पूरा हो जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 फीसदी की ग्रोथ है.
साल 2016 में लागू किए गए इस टैक्स के तहत भारतीय बिजनेस की ओर डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान पर टैक्स लगाया गया. टैक्स को समाप्त करना अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है, जिसने पहले इस टैक्स की आलोचना की थी और झींगा-बासमती चावल जैसे भारतीय रिर्यातों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी थी.
समांथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य एक समय पर पावर कपल माने जाते थे. लेकिन शादी के 4 साल बाद अलग होकर दोनों ने हर किसी को हैरान कर दिया था. समांथा और नागा चैतन्य का तलाक साल 2021 में हुआ था. लेकिन अलग होने के 4 साल बाद दोनों एक बार फिर चर्चा में हैं.
Amitabh Bachchan वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स चुकाने वाले टैक्सपेयर सेलिब्रिटी बने हैं और इस मामले में उन्होंने शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक को पीछे छोड़ दिया है.
Tax Saving Alert: वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने वाला है, ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, तो फिर आपके पास ये जरूरी काम करने के लिए 31 मार्च तक का ही समय बचा है.
अगर आपने टैक्स योग्य इनकम होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
इन बदलावों से यह तय होगा कि टैक्सपेयर्स को विदेश में पैसा भेजने, बड़ी खरीदारी करने या कारोबारी लेन-देन करने पर पहले की तरह टैक्स कटौती और कलेक्शन की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं बजट में क्या खास बदलाव किए गए हैं.
New Income Tax Bill Rule:अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
New Income Tax Bill Rule: अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने और पिछले सभी बकाया टैक्स को माफ करने की अनुमति देगी. इसे दिल्ली में निवासियों और बिजनेसेस को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया गया पेश, जानिए आम जनता के लिए क्या बदलेगा
न्यू इनकम टैक्स बिल में अगल- अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिसक्राइब किया गया है. किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा? इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है.
New Tax Bill 2025: आज लोकसभा में न्यू टैक्स बिल पेश किया जाएगा. इसे बीते सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और संसद में पेश किए जाने के बाद इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा.
न्यू इनकम टैक्स बिल में कहा गया है कि अबसे सिर्फ एक ईयर होगा. फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रिवियस ईयर सब खत्म हो जाएगा. केवल एक ईयर Tax Year होगा.
नए इकनम टैक्स बिल के डॉफ्ट के मुताबिक, सभी ईयर को खत्म करके अब टैक्स ईयर कर दिया गया है. साथ ही यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा. इसमें 536 सेक्शन हैं और 16 अनुसूचियां हैं.
लोकसभा में जल्द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किया जा सकता है और इससे पहले इसकी ड्राफ्ट कॉपी सामने आई है, जो 622 पन्नों का है.