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आयकर विभाग

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आयकर विभाग (Income Tax Department) को आईटी विभाग (IT Department) या आईटीडी (ITD) भी कहा जाता है. यह भारत सरकार का प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन करने वाली एक सरकारी एजेंसी है (ITD Government Agency). यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है (ITD under the Finance Ministry). आयकर विभाग का नेतृत्व सर्वोच्च निकाय Central Board of Direct Taxes (CBDT) करता है. 

आईटी विभाग की मुख्य जिम्मेदारी भारत सरकार के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करना है.  इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आयकर अधिनियम 1961 है. यह बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 और काला धन अधिनियम 2015 जैसे अन्य आर्थिक कानूनों को भी लागू करता है (Income-tax Acts).

आयकर अधिनियम 1961 का दायरा व्यापक है. यह अधिनियम आईटीडी को व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों, समाजों, या अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों की आय पर कर लगाने का अधिकार देता है. इसलिए, आयकर विभाग व्यवसायों, पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों, आय अर्जित करने वाले नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित करता है. यह अधिनियम आयकर विभाग को अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों और पेशेवरों पर कर लगाने का अधिकार देता है (Income-tax Act 1961).

संवैधानिक रूप से निर्देशित राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कर चोरी और कर परिहार प्रथाओं का मुकाबला करना आईटीडी का प्रमुख कर्तव्य है (Key Duty of ITD). 
 

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