आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न वह प्रपत्र है जिसमें निर्धारित (Assessee) अपनी आय और उस पर टैक्स के बारे में आयकर विभाग को सूचना फाइल करता है (Income Tax Return). आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7, इसके विभिन्न रूप हैं. जब आप देर से रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको कुछ फाइन के साथ अनुमति मिलती है (Types of ITR).
आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962, नागरिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग के पास रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता हैंं. ये रिटर्न निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले दाखिल करना होता है. प्रत्येक आयकर रिटर्न फॉर्म निर्धारित एक निश्चित वर्ग पर लागू होता है. केवल वे फॉर्म जो पात्र द्वारा दाखिल किए जाते हैं, भारत के आयकर विभाग उसे संसाधित करते हैं. इसलिए यह जानना अनिवार्य है कि प्रत्येक मामले में कौन सा विशेष रूप उपयुक्त है. आयकर रिटर्न फॉर्म आपके इनकम सोर्सेज के आधार पर भिन्न होते हैं (ITR Depends on Income Sources).
साल 2019 के नियमानुसार, व्यक्ति, एचयूएफ, बीओआई, एओपी की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है. कुछ व्यवसायों को जिनके खाते की पुस्तकों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि 31 अगस्त 2019 है.
जिन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि 30 नवंबर 2019 है और
जिनके खाते की पुस्तकों के ऑडिट की आवश्यकता होती है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 30 सितंबर 2019 तय की गई है (Date of Filling Income Tax Return in India).
इस बदलाव का ये मतलब होगा कि टैक्सपेयर्स Tax ईयर में 31 दिसंबर की मौजूदा लास्ट डेट के बजाय तय डेट के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि इसपर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब दिया है और पूरा सच बताया है.
ITR Filing Last Date: ऐसे टैक्सपेयर्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके लिए बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आज खत्म हो रही है.
31 December Deadline For These Work: साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 कई जरूरी फाइनेंशियल कामों के लिए लास्ट डेट है. इसमें टैक्स के निपटारे से लेकर आईटीआर और जीएसटी रिटर्न तक शामिल हैं. इन्हें निपटाने के लिए 3 दिन का समय बचा है.
ऐसे टैक्सपेयर्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके पास 31 दिसंबर तक Belated ITR दाखिल करने का मौका है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.
Rule Change From 1st August 2024 : देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव देखने को मिलते हैं और आज 1 अगस्त को भी कई फाइनेंशियल रूल चेंज हो गए हैं, जो घर की रसोई से लेकर आपके बिल पेमेंट से जुड़े हुए हैं.
ITR Filing 2024 Last Date: आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की गई थी और आज ये डेडलाइन समाप्त हो रही है. ऐसे में सभी काम छोड़कर ITR फाइल करने में ही भलाई है.
अगर आप किराये पर रहते हैं या फिर होम लोन ले रखा है, यानी डिडक्शन का लाभ लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर बचाना चाहते हैं तो हर हाल में आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें. नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे.
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
Form 16 ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है.
Form 16 ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है.
आईटीआर फाइल करते समय पैन, आधार और बैंक खाते का विवरण बिल्कुल सही और सटीक दें क्योंकि इसमें गलती होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है.
DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर से उन्नत बूस्टर के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) ‘अभ्यास’ के लगातार छह परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए. यह तेज स्पीड में उड़ने वाला टारगेट है, जिसपर सेना मिसाइल टेस्टिंग करती है.
ITR भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2024 की तारीख तय की है और लास्ट डेट का इंतजार करने के बजाय इस काम को जल्द करने में ही फायदा है.
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट सीनियर सिटीजन को टैक्स छूट पाने और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए स्पेशल फॉर्म पेश करता है.
धारा 10(13A) के तहत HRA छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है, जब कोई किराए के घर में रहता हो. लेकिन अगर गलत एचआरए क्लेम करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. Income Tax Return भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है. ऐसे में अगर आप भी आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको भी कुछ दस्तावेज पास रख लेना चाहिए.
पाकिस्तान (Pakistan) में आईटीआर न भरने वालों पर शिकंजा सकने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है, जो सुर्खियों में है. यहां पर ऐसे नॉन-फाइलर्स के मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया जा रहा है.
Updated ITR Last Date : इनकम टैक्स विभाग द्वारा शेयर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. इस मौके को मिस ना करें.
बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी पर आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. देखें ये वीडियो.
ITR Filing Tips : आयकर विभाग की ओर से सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए ये सलाह दी जाती है कि आईटीआर में दर्ज जानकारियों को अच्छी-तरह जांचने के बाद ही सब्मिट करें. क्योंकि इन जानकारियों के मिसमैच होने की स्थिति में आपको मिलने वाला आयकर रिफंड फंस सकता है.