के कविता (K Kavitha) का पूरा नाम कल्वाकुंतला कविता (Kalvakuntla Kavitha) है. वह वर्तमान में 2020 से निजामाबाद विधान परिषद की सदस्य हैं. वह भारत राष्ट्र समिति की सदस्य हैं. उन्होंने 2014 से 2019 तक निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संसद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया (K Kavitha MLA Telangana). वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (CM K Chandrasekhar Rao) की बेटी हैं (K Kavitha Father).
दिल्ली शराब घोटाले में अभियुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 9 मार्च 2023 को पूछताछ की गई और 16 मार्च को उनपर सबूतों के आधार पर शराब के नाम पर घोटाले और सार्वजनिक धन को लूटने में शामिल पाया गया. इस दिल्ली शराब घोटाले के कारण उन्हे ईडी के सावालों का सामना करना पड़ा (K Kavitha in Delhi Liquor Scam). कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.
के कविता का जन्म 13 मार्च 1978 को करीमनगर में हुआ था (K Kavitha Born). उनका मां का नाम शोभा है. उनके पिता तेलंगाना आंदोलन के नेता और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं. उनके पिता तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के चिंतामाडका गांव से हैं (K Kavitha Family).
के कविता ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सीएसई में बी.टेक किया है और दक्षिणी मिसिसिपी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस पूरा किया है (K Kavitha Education).
उनकी 2003 में देवनपल्ली अनिल कुमार से हुई (K Kavitha Husband) और उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम आदित्य और आर्या है (K Kavitha Children).
तेलंगाना में सुरंग दुर्घटना के छठे दिन बीआरएस एमएलसी कविता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीएम अब तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जो उनकी लापरवाही दर्शाता है. कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर बीआरएस को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया. देखें आज तक संवाददाता अब्दुल बशीर की ये खास रिपोर्ट.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है. हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. आइए जानते हैं किन शर्तों में बंध गए हैं केजरीवाल.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चेतावनी दी है कि उच्च पद पर होने के नाते उन्हें संयम और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए. अदालत ने यह टिप्पणी 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले को लेकर की और रेड्डी को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने बुधवार को कहा था कि बीजेपी और बीआरएस में लोकसभा चुनाव में हुई डील के कारण के. कविता को पांच महीने में ही बेल मिल गई है. मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिल गई. जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं. रेड्डी की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी.
रेड्डी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि विधान परिषद सदस्य कविता को पांच महीने में जमानत मिलने पर संदेह है, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल को अब तक जमानत नहीं मिली है.
क्या महिला होने की वजह से के. कविता को मिली जमानत? जानिए क्या है मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वो धारा जिसका सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता पांच महीने बाद जेल से रिहा हो गई हैं. 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. कविता को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45(1) के विशेष प्रावधान के तहत जमानत मिली है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था. केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है. ED मामले में उन्हें 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है. जबकि CBI केस में वो जेल में बंद हैं. सीबीआई ने 26 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान अभियोजन पक्ष (जांच एजेंसी) के आरोपों पर बहस शुरू हुई. ईडी-सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, के. कविता ने खुद को बचाने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर दिए. अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया और बदल दिया.
के. कविता जैसे ही जेल परिसर से बाहर निकलीं, बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल बजाकर और पटाखे फोड़कर उनकी रिहाई का जश्न मनाया. कविता के भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव उन्हें रिसीव करने तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे थे.
कोर्ट ने यह देखते हुए के कविता को जमानत दी कि मामले की सुनवाई खत्म होने में लंबा समय लगेगा. इसी तरह की टिप्पणी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय की थी.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में के कविता को बेल मिल गई है. इधर CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. के कविता को मिली राहत के बाद क्या केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ी हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता को जमानत दे दी है. उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई है. अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता को जमानत दे दी है. उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई है. अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है.
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.
सिसोदिया और कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनकी पहले दी गई न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश के 'मुख्य साजिशकर्ताओं' में से एक हैं.
अदालत ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक बढ़ा दी. इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने भी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया था.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी. दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जुड़े मानहानि केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होगी.
सीएम केजरीवाल के मामले मे चिंता जताई गई है कि क्या गिरफ्तारी के तरीके, गिरफ्तारी के समय और गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण थे, इन सभी सवालों के जवाबों को कानून के अनुसार उचित ठहराना होगा. ध्यान दें तो इस मामले का असर कुछ और केस पर भी पड़ सकता है.
AAP लीडर मनीष सिसोदिया, 26 फरवरी 2022 से जेल में हैं. दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी, तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास ही था. आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने 'मनमाने' और 'एकतरफा' फैसले लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ.
दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों वाले कथित घोटाले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार 01 जुलाई को फैसला सुनाएगा.