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लॉ एंड ऑर्डर

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लॉ एंड ऑर्डर

लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) यानी पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं. इसलिए, राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य अपराध को रोकना, पता लगाना, पंजीकरण करना और जांच करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना होता है.

हालांकि, केंद्र सरकार (Central Government) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत हथियार, संचार, उपकरण, गतिशीलता, प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे के मामले में अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है. इसके अलावा, अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है.

लॉ एंड ऑर्डर को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय  (Home Ministry) के तहत एक नोडल एजेंसी द्वारा संचालित होता है. इसमें अपराध के आंकड़ों को इकट्ठा करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है ताकि राज्यों को बेहतर अपराध रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करने में मदद मिल सके. इसके अलावा, ब्यूरो ने 'अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली (CCIS)' नाम से एक परियोजना के तहत देश भर में प्रत्येक जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (DCRB) स्थापित किया है. साथ ही, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) में कम्प्यूटरीकृत सिस्टम भी है. यह प्रणाली अपराध की रोकथाम और पता लगाने और सेवा वितरण तंत्र में सुधार करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने के उद्देश्य से अपराध, अपराधियों और अपराध से जुड़े / शामिल संपत्ति का एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस रखती है. संगठित अपराध के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, NCRB के मार्गदर्शन में एक अन्य प्रणाली, संगठित अपराध सूचना प्रणाली (OCIS) लागू की गई है.
 

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