scorecardresearch
 
Advertisement

शराब

शराब

शराब

शराब

शराब (Liquor), अनाज, फलों, सब्जियों, या चीनी के आसवन यानी Distillation से बनाया गया एक मादक पेय है. शराब को स्पिरिट ड्रिंक, डिस्टिल्ड बेवरेज या हार्ड लिकर भी कहा जाता है. आसवन प्रक्रिया तरल को मात्रा के हिसाब से अल्कोहल बढ़ाने के लिए केंद्रित करती है. शराब में अन्य मादक पेय की तुलना में काफी अधिक अल्कोहल (Alcohol) होता है, इसलिए इसे हार्ड माना जाता है. शराब के उदाहरणों में ब्रांडी, वोडका, चिरायता, जिन, रम, टकीला और व्हिस्की शामिल हैं (Liquor Brands).

अन्य मादक पेय की तरह, शराब का भी सेवन किया जाता है. शराब undiluted रूप में अक्सर थोड़ा मीठा या कड़वा होता है. आम तौर पर शराब से तेज गंध के साथ एक जलती हुई माउथफिल महसूस किया जा सकता है. शराब का अक्सर किसी और पेय या आइस-क्यूब के साथ लिया जाता है.यह मिश्रित पेय या कॉकटेल शराब के रूप में उपयोग किया जाता है (Liquor Uses).

शराब के तीव्र सेवन से गंभीर शराब का नशा होता है. कभी कभी यह घातक भी हो सकता है. समय के साथ शराब का लगातार सेवन अन्य मादक पेय की तुलना में उच्च मृत्यु दर और अन्य हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का कारण बनता है (Liquor Cause of Death).

भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र और शराब की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने वाले कानून अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्न होते हैं (Legal Drinking Age in India). भारत में, बिहार, गुजरात, नागालैंड, और मिजोरम राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब का सेवन प्रतिबंधित है (Liquor Banned Indian States). अन्य सभी भारतीय राज्य शराब के सेवन की अनुमति देते हैं लेकिन शराब पीने की कानूनी उम्र तय करते हैं, जो प्रति क्षेत्र अलग-अलग उम्र में होती है. कुछ राज्यों में 21 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र तय की गई है.

कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत में शराब की खपत 20 वर्षों की अवधि में 72.5% से अधिक बढ़ गई है (Liquor Consumption India).

गाड़ी चलाते समय रक्त में अल्कोहल की मात्रा (BAC) की कानूनी सीमा 0.03% [46] या 100 मिलीलीटर रक्त में 0.03 मिलीग्राम अल्कोहल है (Blood Alcohol). 1 मार्च 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों को मंजूरी दी. उच्च दंड की शुरुआत की गई, जिसमें 2,000 से 10,000 तक का जुर्माना और 6 महीने से 4 साल तक की कैद शामिल है (Liquor Laws).

अधिकांश भारतीय राज्य इन दिनों को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों पर शराब बैन होता है. इसे आमतौर पर ड्राई डे कहते हैं. ड्राई डे पर शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होती है (Liquor, Dry Days in India).

और पढ़ें

शराब न्यूज़

Advertisement
Advertisement