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न्यू इनकम टैक्स बिल

न्यू इनकम टैक्स बिल

न्यू इनकम टैक्स बिल

आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) पेश किया जाएगा. इसे पिछले सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और संसद में पेश किए जाने के बाद इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं. 

1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है. न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी. 

4 लाख रुपये तक की इनकम        कोई टैक्स नहीं
4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक    5 फीसदी टैक्स
8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक     10 फीसदी टैक्स
12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक     15 फीसदी टैक्स
16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक    20 फीसदी टैक्स

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