आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) पेश किया जाएगा. इसे पिछले सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और संसद में पेश किए जाने के बाद इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं.
1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है. न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी.
4 लाख रुपये तक की इनकम कोई टैक्स नहीं
4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स
8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स
16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स
New Income Tax Bill Rule:अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
New Income Tax Bill Rule: अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपका फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
इस बदलाव का ये मतलब होगा कि टैक्सपेयर्स Tax ईयर में 31 दिसंबर की मौजूदा लास्ट डेट के बजाय तय डेट के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि इसपर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब दिया है और पूरा सच बताया है.
नया आयकर बिल वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 को सरल बनाने और उसमें बदलाव लाने के लिए बनाया गया है. वर्तमान कानून को नियमित करदाताओं के लिए समझने में अत्यधिक जटिल और कठिन होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है. नए विधेयक का लक्ष्य चीजों को सरल बनाना है, जिसमें 23 अध्याय, 16 अनुसूचियां और लगभग 536 खंड शामिल हैं.
आम आदमी की जेब में जब ज्यादा पैसा बचेगा, तो उसे वो बाजार में खर्च करेंगे, जिससे खपत बढ़ेगी. खासकर, नॉन फूड प्रॉडक्ट्स में ऑटो, FMCG, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल सेक्टर और फूड प्रॉडक्ट्स में प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलने वाला है.
न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया गया पेश, जानिए आम जनता के लिए क्या बदलेगा
सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, जिसके तहत कई नियमों को सिंपल और आसान भाषा में किया गया है.
लोकसभा में पेश किए गए नए बिल को पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है. इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है.
लोकसभा में आयकर बिल 2025 पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया. उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि आयकर बिल में 4000 से अधिक संशोधन किए गए थे. देखिए VIDEO