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न्यू लेबर कोड

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न्यू लेबर कोड (New Labour Code) के तहत भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के अलावा श्रमिकों की काम करने की स्थिति में सुधार लाने की पहल है. कंपनियों को प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से नियमों का पालन करने में मदद करने के लिए युक्तिकरण किया गया है. 29 केंद्रीय श्रम नियमों को शामिल करते हुए चार लेबर कोड का उद्देश्य इन जटिल श्रम कानूनों को युक्तिसंगत, समेकित और सरल बनाना है. कोड भी असंगठित क्षेत्र, स्वरोजगार, प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन के कवरेज का विस्तार करना चाहते हैं.


राष्ट्रपति ने जिन 4 श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड को मंजूरी दी थी, वे हैं वेतन पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 (4 New Labour Code).

राज्यों के लिए भी चार श्रम संहिताओं के तहत संबंधित नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना महत्वपूर्ण है. पिछले वर्ष के दौरान, इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, कई राज्यों ने संबंधित मसौदा नियम जारी किए हैं (New Labour Code in States).

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