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पैन कार्ड

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पैन कार्ड

स्थायी खाता संख्या या पैन (Permanent Account Number) दस-अक्षरों वाला अल्फान्यूमेरिक आईडी है, जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को लैमिनेटेड 'पैन कार्ड' (Pan Card) के रूप में जारी किया जाता है. ये कार्ड आवेदन करने पर ही प्राप्त होता है. इसे भारतीय आयकर विभाग की वेबसाइट से ई-पैन से भी हासिल किया जा सकता है.

पैन भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पहचाने जाने योग्य सभी न्यायिक संस्थाओं को जारी किया जाता है. आयकर पैन और उससे जुड़ा कार्ड आयकर अधिनियम की धारा 139ए के तहत जारी किया जाता है. इसे भारतीय आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की देखरेख में जारी किया जाता है और यह पहचान के एक महत्वपूर्ण आईडी के रूप में भी काम करता है.

इसे वैध वीजा के अधीन विदेशी नागरिकों (जैसे निवेशक) को भी जारी किया जाता है और इसलिए भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड स्वीकार्य नहीं है. आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन आवश्यक है.

इस कार्ड पर दस अक्षरों वाला एक पैन नंबर होता है जो का एक अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफायर होता है.

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