प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) या पेंशन फंड का दूसरा नाम भविष्य निधि है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय एकमुश्त बड़ी राशि प्रदान करना है. यह पेंशन फंड से अलग है. इसमें एकमुश्त और मासिक पेंशन भुगतान दोनों के भाग होता है. भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) एक वैधानिक सेवानिवृत्ति योजना है (Retirement Plan).
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) केंद्र सरकार की एक पहल है और रिटायरमेंट के बाद आय का एक विश्वसनीय स्रोत होती है. यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और संगठित और असंगठित क्षेत्रों के निजी कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है. यह योजना 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है. योगदान की राशि कर्मचारी के मासिक वेतन से की जाती है और उतनी ही राशि नियोक्ता यानी सरकारी कर्मचारियों सहित योगदान की जाती है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योगदान 14% और अन्य कर्मचारियों लिए 10% रखा गया है. अन्य योग्य वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, एनपीएस किसी भी अन्य दीर्घकालिक पेंशन योजनाओं के समान कार्य करता है.
पीएफ कर्मचारियों को अक्सर अकाउंट ट्रांसफर को लेकर परेशानियों को सामना करना पड़ता था. किसी भी नई नौकरी ज्वाइन करने पर उन्हें ये काम करना होता था, लेकिन अब EPFO ने एक बड़े सुधार के तहत फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में सुधार किया है, जिससे फटाफटा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा.
EPFO ने अब नियोक्ता (Employers) को एकमुश्त डिमांड ड्राफ्ट भुगतान के जरिए सभी पुराने ईपीएफ बकाये का पेमेंट की अनुमति दी है.
EPFO ने अब नियोक्ता (Employers) को एकमुश्त डिमांड ड्राफ्ट भुगतान के जरिए सभी पुराने ईपीएफ बकाये का पेमेंट की अनुमति दी है.
EPFO ने दी बड़ी राहत... अब बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये
31 मार्च तक EPFO कर लेगा ये काम... फिर PF क्लेम, सेटलमेंट और ट्रांसफर फटाफट होगा पूरा!
PF Withdrawl From ATM-UPI: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों को बड़ी राहत देने की तैयारी पूरी कर ली है और अब पीएफ का पैसा एटीएम से ही नहीं, बल्कि UPI के जरिए भी निकाला जा सकेगा.
PF Account से पैसों की निकासी के लिए नियम और शर्तें लागू की गई हैं. ऐसे में अगर कोई एक महीने से बेरोजगार है, तो वह खाते में कुल जमा रकम का 75% निकाल सकता है.
EPFO ने बदला नियम, अब बिना डॉक्यूमेंट प्रोफाइल हो जाएगा अपडेट, लेकिन…
ईपीएफओ सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं. सबसे नया अपडेट यह है कि सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिज स्टेटस, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एजिट की डेट और अन्य जानकारी शामिल है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अक्सर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, ताकि सदस्यों को सही लाभ मिल सके. इसी के तहत ईपीएफओ ने ट्रांसफर नियमों में भी बदलाव किया है. अब कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे.
सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ मेंबर्स को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट करना होगा. साथ ही बैंक अकाउंट से आधार लिंक भी जरूरी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि EPFO 3.0 के लॉन्च के बाद ईपीएफओ अपने सदस्यों को ATM कार्ड जारी करेगा. उन्होंने आगे बताया कि वेबसाइट और सिस्टम में सुधार के शुरुआती चरण को जनवरी 2025 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) साल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरने वाला है, जिसका असर पूरे भारत में लाखों सैलरीड कर्मचारियों पर पड़ेगा. इन बदलावों का लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और एम्प्लाई-एम्प्लॉयर ट्रांसपैरेंसी में सुधार करना है.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% फंड में जमा करना होता है, वहीं नियोक्ता इस योगदान के बराबर राशि जमा करता है. EPF अकाउंट में जमा की गई राशि पर सालाना ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने EPF में जमा की गई कुल राशि निकाल सकते हैं.
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि EPFO 3.0 मार्च 2025 से शुरू हो सकता है. यह एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा. इसके तहत शिकायतों का निपटान करने में ज्यादा आसानी होगी.
EPFO ATM Service: पीएफ अकाउंट होल्डर्स को साल 2025 की शुरुआत में एक खास तोहफा मिल सकता है, जिसके जरिए ATM मशीन से पीएफ के पैसों की निकासी संभव हो सकेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि ये सर्विस जनवरी से ही मिलनी शुरू हो सकती है.
EPFO मेंबर्स अगले साल यानी साल 2025 से बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ATM से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, "हम अपने PF प्रावधान की IT सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है. वह भी वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए. इसके अलावा, इसके तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय, जिन्हें आधार नहीं मिल सका है.
अगर PF अकाउंट के तहत कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाता है तो जो कर्मचारी पेंशन और रिटायरमेंट फंड ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये ज्यादा लाभकारी होगा. वे पीएफ अकाउंट के तहत 12 फीसदी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं.
एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट भी तय की जाएगी, ताकि आपकी रिटायरमेंट पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे और इमरजेंसी पर लिक्विडिटी भी रहे. कहा जा रहा है कि यह पहल सरकार की महत्वाकांक्षी EPFO 3.0 योजना का हिस्सा है.
VPF की एक खासियत ये भी है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा है. इसमें किया जाने वाला योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उसके ईपीएफओ अकाउंट में किए गए 12 प्रतिशत योगदान से ज्यादा है.