scorecardresearch
 
Advertisement

पीएफ

पीएफ

पीएफ

प्रोविडेंट फंड

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) या पेंशन फंड का दूसरा नाम भविष्य निधि है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय एकमुश्त बड़ी राशि प्रदान करना है. यह पेंशन फंड से अलग है. इसमें एकमुश्त और मासिक पेंशन भुगतान दोनों के भाग होता है. भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) एक वैधानिक सेवानिवृत्ति योजना है (Retirement Plan).

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) केंद्र सरकार की एक पहल है और रिटायरमेंट के बाद आय का एक विश्वसनीय स्रोत होती है. यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और संगठित और असंगठित क्षेत्रों के निजी कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है. यह योजना 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है. योगदान की राशि कर्मचारी के मासिक वेतन से की जाती है और उतनी ही राशि नियोक्ता यानी सरकारी कर्मचारियों सहित योगदान की जाती है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योगदान 14% और अन्य कर्मचारियों लिए 10% रखा गया है. अन्य योग्य वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, एनपीएस किसी भी अन्य दीर्घकालिक पेंशन योजनाओं के समान कार्य करता है.

और पढ़ें

पीएफ न्यूज़

Advertisement
Advertisement