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पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास प्रदान किया जाना है. इसके दो घटक हैं- शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-R). 

घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है. 28 दिसंबर 2019 तक कुल 1.12 करोड़ की मांग के मुकाबले कुल 1 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है (Features of of PM Awas Yojana).

PMAY का लाभ उठाने के लिए 1. लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष, 2. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर वर्ग) परिवार की आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है और एलआईजी (निम्न आय समूह) के लिए पारिवारिक आय सीमा ₹6 लाख प्रति वर्ष है और मध्यम आय समूह - (एमआईजी-आई) आय ₹6 लाख से ₹12 लाख प्रति वर्ष, (MIG-II) आय ₹12 लाख से ₹18 लाख प्रति वर्ष के बीच हो, 3. लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अपनी खुद की आवासीय इकाई नहीं होनी चाहिए, 4. ऋण आवेदक को पीएमएवाई योजना के तहत घर खरीदने के लिए केंद्र/राज्य सरकार की कोई सब्सिडी या लाभ नहीं लेना चाहिए था, 5. वर्तमान में, ऋण आवेदक के पास उनके नाम और परिवार के किसी भी सदस्य (आश्रितों सहित) के साथ कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए 6. गृह नवीनीकरण या सुधार ऋण, स्व-निर्माण ऋण केवल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए आवंटित किए जाएंगे, और 7. इस योजना के तहत दिए गए मकानों का स्वामित्व महिलाओं के पास या संयुक्त रूप से पुरुषों के पास होगा. (Conditions for PMAY).

 

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