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पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) या पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna), एक केंद्रीय योजना (Central sector scheme) है जिसमें भारत सरकार सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है. यह 1 दिसंबर 2018 को मोदी सरकार ने शुरू किया था. इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को, तीन समान किश्तों में, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि या स्वामित्व है साथ ही परिवारों में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं (Families under this scheme). राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं. फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है. इस अवधि की पहली किश्त वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध करानी होती है साथ ही योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं (What is PM Kisan Yojna?)

इस योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी (PM Kisan Yojna Announced). पीएम किसान योजना सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई थी, जहां योग्य किसानों को ही उचित राशि दी जाती थी ( PM Kisan Yojna first implemented in Telangana).  पीएम किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में एक नागरिकता प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, एक आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण शामिल है. इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और आय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है(PM Kisan Yojna).
 

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