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राजस्थान हाई कोर्ट

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राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है. इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी (Rajasthan High Court Establishment). कोर्ट की सीट जोधपुर में है (Rajasthan High Court Principal Seat). 

न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. राजस्थान हाई कोर्ट में 50 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Rajasthan High Court Sanctioned Strength).

राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यों की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत पांच उच्च न्यायालय थे - जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ. राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन तमाम न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया (History of Rajasthan High Court). राजस्थान का उच्च न्यायालय 1949 में जयपुर में स्थापित किया गया था, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह ने इसका उद्घाटन किया था (Rajasthan High Court Inauguration). बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के साथ जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था (Rajasthan High Court Moved to Jodhpur). राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे (First Chief Justice of Rajasthan High Court).
 

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