रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) एक लोकप्रिय यूट्यूबर, पॉडकास्टर, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. वे 'BeerBiceps' नाम के यूट्यूब चैनल के लिए मशहूर हैं, जहां वे फिटनेस, सेल्फ-इम्प्रूवमेंट, लाइफस्टाइल, बिजनेस और मोटिवेशन से जुड़ी बातें शेयर करते हैं. इसके अलावा, वे 'The Ranveer Show' नाम का एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं, जिसमें वे देश-विदेश के बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, और मोटिवेशनल स्पीकर्स का इंटरव्यू लेते हैं.
रणवीर इलाहाबादिया ने 22 वर्ष की आयु में अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी. वर्तमान में, उनके पास लगभग 7 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर कुल मिलाकर लगभग 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
सितंबर 2024 में, रणवीर के दोनों प्रमुख यूट्यूब चैनल्स साइबर हमले का शिकार हुए थे, जिसमें हैकर्स ने चैनल्स के नाम बदलकर "टेस्ला" और "ट्रम्प" रख दिए थे और सभी वीडियो डिलीट कर दिए थे. इस घटना के बाद, रणवीर और उनकी टीम ने यूट्यूब के साथ मिलकर चैनल्स को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य किया.
इंडियाज गॉट लैटेंट के एक एपिसोड में इलाहबादिया द्वारा पूछे गए एक सवाल पर विवाद शुरू हुआ, जिसमें वे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मुखीजा के साथ जज के रूप में शामिल हुए थे. इस एपिसोड में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इलाहबादिया, कॉमेडियन समय रैना, मखीजा और शो के निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कई शिकायतें दर्ज की गईं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनके 'द रणवीर शो' को दोबारा प्रसारित करने की अनुमति दी है, साथ ही केंद्र सरकार को ऑनलाइन कंटेंट के लिए नियमन बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने शो में नैतिकता बनाए रखने की शर्त रखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के द्वारा कनाडा के शो में इंडियाज गॉड लेटेंट पर चुटकी लेने पर सख्त चेतावनी दी है. अदालत ने कहा कि वे नहीं जानते कि इस अदालत को क्या अधिकार प्राप्त है और क्या किया जा सकता है... हम नहीं चाहते, क्योंकि वे युवा हैं, हम समझते हैं.
'हां, मैंने गलती की', पूछताछ में रणवीर इलाहाबादिया ने मानी गलती, फ्री में किया था समय रैना का शो
रणवीर इलाहाबादिया ने माना कि समय रैना के शो में कंट्रोवर्शियल कमेंट कर उन्होंने गलती की है. वल्गर जोक में जो भी शब्द उन्होंने बोले वो गलत थे. इलाहाबादिया ने बताया कि समय रैना उनके दोस्त थे. समय के लिए वो उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट में गए थे. उन्होंने शो का हिस्सा बनने के लिए कोई रकम चार्ज नहीं की थी.
सोशल मीडिया इन्फलुएंसर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ा विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है. India's got latent शो पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, इसके साथ ही लोग सरकार को भी आडे़ हाथों ले रहे हैं. लोगों के सवाल हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर अशलील कंटेट को रेगुलेट करने में सरकारी तंत्र क्यों नाकाम है.
निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सूचना एवं प्रसारण सचिव और अन्य अधिकारियों से ऐसे कॉन्टेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का विस्तृत मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था.
दरअसल, वर्तमान में अखबारों और टीवी चैनलों के लिए सख्त नियम हैं लेकिन ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म, यूट्यूब (YouTube) और सोशल मीडिया पर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई खास कानून नहीं है. इस वजह से कानूनों में संशोधन की मांग उठ रही है.
इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया में आदर जैन के प्री-वेडिंग फंक्शंस की धूम रही. रणवीर इलाहाबादिया-समय रैना केस की- भी चर्चा रही. जानें और क्या खास हुआ.
गुवाहाटी पुलिस ने सोमवार, 10 फरवरी को कुछ यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य लोगों का नाम शामिल था.
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया कानूनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर जाना उन्हें काफी महंगा पड़ गया.
रणवीर इलाहाबाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस ममले में इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं हैं तो और क्या हैं? कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने जबसे इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया है, वो मुश्किल में हैं. उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में FIR दर्ज हुई है. इन्हें रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 18 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई. भारी फटकार के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत मिली है. कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. आइए जान लेते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया की इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है.
यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं. दरअसल रणवीर इलाहाबा के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हुई. ऐसे में यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
इंडियाज गॉट लेटेंट में भद्दा मजाक करने पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर कई राज्यों में केस दर्ज हुए. उन्हें रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने भी यूट्यूबर के 'दिमाग में भरी गंदगी' पर फटकार लगा दी. वैसे ये तो हुई मानसिक कूड़े की बात, लेकिन असल में भी ब्रेन में गंदगी बनती रहती है.
रणवीर इलाहाबाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस ममले में इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं हैं तो और क्या हैं? कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.
रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया था. उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुए हैं. इन्हें रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया के खिलाफ चल रहे अश्लील जोक्स का मामला अभी कोर्ट में है. इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े लोगों से पूछताछ चल रही है. इस बीच सिंगर बी-प्राक का कहना है कि अब रणवीर इलाहबादिया को माफ कर देना चाहिए.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा,'अगर सरकार ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है तो हमें बहुत खुशी होगी.' कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम न होने की वजह से ही यूट्यूबर्स सीमाएं लांघते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी लेकिन शर्तों के साथ. कोर्ट ने कहा कि रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा. अपना पासपोर्ट थाने में जमा कराना होगा. बिना इजाजत के वो विदेश नहीं जा सकेंगे. उनके खिलाफ पुराने मामलों को लेकर अब कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी.