शाही ईदगाह मस्जिद
शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Mosque) मथुरा, उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर के करीब स्थित है (Situated near Krishna Janmasthan Temple Complex, Mathura). हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जगह पर मुगल वंश के सम्राट औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया (Shahi Eidgah Mosque built by Aurangzeb).
ऐतिहासिक तौर पर कृष्ण जन्म स्थान की छठी शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक महत्व रहा है, जिसे मुसलमान आक्रांताओं द्वारा कई बार नष्ट किया गया. कई इतिहासकारों के मुताबिक, मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया जो अभी भी खड़ा है. औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुन नबी खान (Mathura Governor Abdun Nabi Khan) ने मंदिर के रेलिंग को हटाकर हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था. मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान, अब्दुल नबी खान 1669 में मारा गया था. इसके एक साल बाद, औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उसने केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया (Shahi Eidgah Mosque History).
20वीं शताब्दी में, मस्जिद से सटे नए मंदिर परिसर का निर्माण उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से किया गया था (Krishna Janmasthan Temple Complex Rebuilt). वर्तमान मे, पूरे भारत में मौजूद हिंदू पक्ष कई वर्षों से शाही ईदगाह की भूमि पर अपना दावा ठोंक रहे है (Hindus’ Claim on Shahi Eidgah Mosque Land). हिंदू पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कुछ मौकों पर साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें जरूरी मान्यता नहीं मिली. मौजूदा वक्त में, मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि पर हिंदू पक्ष के दावे का मामला भारतीय न्यायालय में लंबित है (Hindus’ Claim on Shahi Eidgah Mosque Land in Court).
सुनवाई में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल कर केस की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को दलील दी कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुकदमों का ट्रायल ना किए जाने की भी अपील की.
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. इस पर रिएक्शन देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का नैरिटिव ध्वस्त हुआ.
हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है. जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करते हुए इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताया है.
देशभर में आज ईद-उल-अजहा यानि बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है. ईद-उल-फितर के बाद इसे मुस्लिम समुदाय का दूसरा सबसे मुख्य त्योहार माना जाता है. सुबह से ही देशभर की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मस्लिमों की भीड़ उमड़ रही है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को आदेश पारित कर आयोग की नियुक्ति की अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय को आयोग नियुक्त करना था और सर्वेक्षण के तौर-तरीके निर्धारित करने थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय लागू नहीं किया जाएगा.
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए पहली अधिसूचना आज जारी होगी. जानिए ऐसे ही अन्य ईवेंट्स के बारे में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद स्वामित्व विवाद मामले में आगे की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है. जानिए, अन्य इवेंट्स.
मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय को पाकिस्तान से वॉट्सऐप काल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. वह इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस की पेशी के बाद वापस लौट रहे थे. कॉलर ने उनसे शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में केस को वापस लेने को कहा. इस मामले में पक्षकार ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की पेशी से वापस लौट रहे पक्षकार को जान से मारने की धमकी दी गई है... दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य वादी भी हैं... प्रयागराज से मथुरा वापस लौटते समय पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से आशुतोष पांडेय को धमकी भरा कॉल किया गया... पांडेय के मुताबिक कॉलर ने मुकदमा वापस न करने पर बम से उड़ाने की धमकी दी है..पुलिस ने मामले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है...
ज्ञानवापी परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वे (ASI) की रिपोर्ट कुछ ही समय पहले सार्वजनिक हुई, जिसमें साफ कहा गया कि वहां मंदिर के चिन्ह मिले. रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद जिला अदालत ने बड़ा फैसला लेते हुए तहखाने को पूजा-पाठ के लिए खोल दिया, जो साल 1993 से बंद था. तब से लगातार चर्चा हो रही है कि देश में कई धार्मिक जगहें हैं, जो विवादित हैं.
मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने मंदिर के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व विभाग ने ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा करते हुए जवाब दिया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशवदेव मंदिर था. जिसे ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया.
पिछले साल मई में हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी 15 मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था. गौरतलब है कि कुछ मामलों में आपत्तियां दाखिल की गई हैं. इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट 22 फरवरी को सुनवाई करेगा.
पाकिस्तान ने यूएन को एक पत्र लिखते हुए भारत में मौजूद इस्लामिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. पाकिस्तान ने कहा है कि मामला बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है. भारत के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है.
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दी गई. इस रिपोर्ट में क्या है ये 21 दिसंबर को पता लगेगा. उधर, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे कराने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया. देखें दंगल
मथुरा के शाही ईदगाह मामले पर हिंदू पक्ष ने ASI सर्वे करवाने की मांग रखी थी. आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई भी की गई. अदालत ने मामले को सुरक्षित रखते हुए सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं. देखें वीडियो.
काशी की ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए आज बड़ा दिन है. आज कोर्ट में ज्ञानवापी में किए गए सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है तो वहीं शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट आज कमेटी का गठन करने वाला है. देखें.
मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है..सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश रोकने से इनकार कर दिया है. न्यूजरूम से देखें बड़ी खबरें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी मंजूर कर ली और कमीशन की संरचना और रूपरेखा तय करने की सुनवाई की तारीख तय कर दी है. इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया जहां उनकी अर्जी खारिज हो गई. देखें विशेष.
शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौली दी गई थी. जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया. देखें.
मथुरा श्रीकृष्णजन्म भूमि मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जिससे यह जाहिर होता है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था. हिंदू पक्ष ने इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी. कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दे दी है. देखें वीडियो