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सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना

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सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसका लक्ष्य बालिकाओं के भविष्य को संवारना है. यह योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है.

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के तहत शुरू किया था (Sukanya Samriddhi Yajana Launched Date). यह योजना वर्तमान में 7.6% की ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है. खाता किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा में खोला जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 को 12 दिसंबर 2019 को रद्द कर दिया गया और नई सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 पेश की गई (Sukanya Samriddhi Account).

प्रारंभ में, ब्याज दर 9.1% पर निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए मार्च 2015 के अंत में संशोधित कर 9.2% कर दी गई. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर को संशोधित कर 7.6% कर दिया गया है (Sukanya Samriddhi Account Interest Rate).

खाता बालिका के जन्म और 10 वर्ष की आयु के बीच कभी भी खोला जा सकता है. प्रति बच्चा केवल एक खाते की अनुमति है. माता-पिता अपने प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं. जुड़वां और तीन बच्चों के लिए अपवाद है. इस खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है (Sukanya Samriddhi Yojana for Girl Child).

खाते में शुरुआत में कम से कम 250 रूपए जमा करने होंगे, जो पहले 1000 रूपए था. इसके बाद, 100 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा की जा सकती है. हालांकि, जमा करने की अधिकतम सीमा राशि 150,000 है. अगर एक साल में न्यूनतम जमा राशि 250, नहीं किया जाता है, तो 50 रूपए का जुर्माना लगता है. खाता 18 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा उद्देश्यों के लिए 50% निकासी की अनुमति देता है. खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की समयावधि के बाद परिपक्वता तक पहुंचता है. खाते में खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है. इस अवधि के बाद खाता केवल लागू ब्याज दर अर्जित कर सकता है. यदि खाता बंद कर दिया जाता है, तो उस पर प्रचलित दर पर ब्याज नहीं मिलेगा. यदि लड़की 18 वर्ष से अधिक है और विवाहित है, तो सामान्य बंद करने की अनुमति मिलती है (Sukanya Samriddhi Scheme).

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