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असम के सोनतीपुर जिले की विशेष POCSO अदालत के विशेष लोक अभियोजक सैबल मैत्रा ने कहा कि दोषी अजीत प्रजा को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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