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उपराष्ट्रपति चुनाव

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उपराष्ट्रपति चुनाव

उपराष्ट्रपति चुनाव

भारत के संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 56(1) (Article 56(1)) में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति (Vice President of India) पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहते हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव (Vice President Election) एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा (Rajya Sabha) के सदस्य और लोकसभा (Lok Sabha) के सदस्य शामिल होते हैं. दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी चुनाव प्रक्रिया में मतदान करने के पात्र होते हैं. चुनाव में, मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है और संसद सदस्य अपनी पसंद को चिह्नित करने के लिए एक "विशेष कलम" का उपयोग करते हैं (Members of Upper House and Lower House).

2017 के चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और
लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य शामिल हुए थे (Numbers of Members).

चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों के समर्थन की आवश्यकता होती है जो उम्मीदवार के प्रस्तावक होंगे और उन्हें कम से कम 20 अनुमोदकों का अतिरिक्त समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है (Support Electors). उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के रूप में 15000 रुपए भी जमा करने होते हैं. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा (4) की उप-धारा (1) के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है (Process of Vice President Election).

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