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वक्फ एक्ट

वक्फ एक्ट

वक्फ एक्ट

वक्फ अधिनियम 'औकाफ' यानी दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति  को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था. वक्फ के तहत कोई व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है (Waqf Act). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने जा रही है. अधिनियमों में संशोधन को लेकर 5 अगस्त 2024 को बिल संसद में पेश किया जा सकता है. 

खबरों के मुताबिक तीन दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है.

 

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वक्फ एक्ट न्यूज़

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