देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है, या यूं कहें कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. इसमें कई सारी छूट भी दी गई हैं, मसलन कंटेनमेंट जोन के बाहर अब पूरी तरह से छूट रहेगी. आइए जानते हैं कि सरकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अब कितनी छूट दे दी गई है.
दरअसल, लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 5.0 को एक जून से 30 जून तक के लिए लागू किया है. इसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से रियायतें दी जानी हैं. इस लॉकाडउन के दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे.
लॉकडाउन 5.0 के अंतर्गत दी गई ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा. सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने इन्हें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.
कर्फ्यू से मिली राहत
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी. पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा.
दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.
फिलहाल कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल. सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है.