अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि मामले में शिकायतों, रिकॉर्डों, तर्कों और तथ्यों का विश्लेषण किया गया, जिसमें कहा गया है कि उसने मुशर्रफ को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार उच्च राजद्रोह का दोषी पाया गया है. यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया है. इसमें तीन जजों ने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया है.