सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की कथित संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ जारी सुनवाई र बुधवार को 27 जुलाई तक रोक लगा दी.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. सथसिवम तथा न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर 27 जुलाई तक रोक लगा दी.
दिल्ली उच्च न्यायाल ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में कोई आदेश न दे और सुनवाई जारी रहने दे.
सज्जन कुमार ने, एक पीड़िता जगदीश कौर की ओर से पहले न्यायमूर्ति रंगनाथ आयोग और फिर न्यायमूर्ति नानावती आयोग के समक्ष रखे गए साक्ष्य को पेश करने की अनुमति देने से निचली अदालत द्वारा इंकार किए जाने को चुनौती दी थी.