दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गृह मंत्री पी. चिदंबरम पर मुकदमा चलाने संबंधी जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला शनिवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए टाल दिया.
पूर्वाह्न 10 बजे विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने अदालत कक्ष में केवल स्वामी को प्रवेश की इजाजत दी और उन्हें दोपहर साढ़े 12 बजे आने को कहा.
स्वामी ने अदालत के बाहर आने के बाद कहा, ‘‘मुझे अदालत में दोपहर साढ़े 12 बजे से पहले मौजूद रहने को कहा गया है. मैं यह कह सकता हूं कि मुझे भरोसा है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा.
अदालत के कर्मचारियों ने भी कहा कि न्यायाधीश अपना फैसला दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सुना सकते हैं. स्वामी 2जी घोटाला मामले में चिदंबरम को सहआरोपी बनाने की मांग को लेकर अदालत गए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने और शेयरों की आगे बिक्री की इजाजत देने में चिदंबरम पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा जितने ही दोषी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गत गुरुवार को चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इनकार करते हुए इसे 2जी मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत पर छोड़ दिया था.
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने निचली अदालत से कहा था कि वह उसके निर्णय से प्रभावित नहीं हो. पीठ ने भी ‘चिदंबरम की जांच’ करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश ने गत 21 जनवरी को स्वामी की याचिका पर आदेश चार फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था.