अपनी बेटी आरूषि की हत्या के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे दंत चिकित्सक राजेश और नूपुर तलवार दंपति को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को गाजियाबाद अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया.
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति जे एस खेहर ने दंपति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गाजियाबाद अदालत में ‘पर्याप्त’ सुरक्षा है और तलवार दंपति को असुविधा ,सुनवाई को दिल्ली स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकती.
हत्याकांड की सुनवाई से जुड़े प्रचार को देखते हुए पीठ ने साफ कर दिया कि केवल पक्षों और उनके वकीलों को अदालती कार्यवाही में शरीक होने की इजाजत दी जाएगी. सुनवाई को दिल्ली स्थानांतरित करने की गुहार लगाते हुए दंपति ने दलील दी थी कि सुनवाई के लिए गाजियाबाद अदालत जाना उनके लिए मानसिक आघात जैसा रहा है और उन्हें वहां सुरक्षा खतरा भी है.
उन्होंने कहा कि सुनवाई का राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किया जाना बेहतर होगा क्योंकि इससे न केवल उन्हें बल्कि गवाहों और अभियोजन एजेंसी सीबीआई को भी सुविधा होगी.