सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि की मां नूपुर तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सोमवार को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के यह कहने पर सीबीआई को नोटिस जारी किया कि तलवार दम्पत्ति पिछले तीन महीने से जेल में हैं और उन्हें अब भी जेल में रखने का कोई कारण नहीं है.
रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि नूपुर ने सीबीआई द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिससे जाहिर होता है कि उनका इरादा इस अपराध के बारे में कुछ भी छिपाने का नहीं है. नूपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी.