सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 87 तीर्थयात्रियों की यात्रा के दौरान मौत हो जाने को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य सरकार और श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने कहा है कि वे उसके समक्ष उपस्थित हों और उन सात सवालों के जवाब दें जो तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर चिंता जाहिर करते हुए उठाए गए हैं. नोटिस का जवाब सात दिन में देने का निर्देश दिया गया है.
समाचार पत्रों में शुक्रवार को तीर्थयात्रियों की मौत पर आए रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने कहा कि तीर्थयात्रियों को संविधान यह अधिकार प्रदान करता है कि वे देश में कहीं भी सम्मान के साथ और स्वतंत्र रूप में जा सकें.
पिछले साल 107 तीर्थयात्रियों की मौत का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने इन मौतों को देखते हुए इस वर्ष भी लोगों की जान बचाने के लिए कोई प्रभावी रणनीति नहीं बनाई.