भोपाल की आरटीआई एक्टविस्ट शहला मसूद हत्याकांड मामले में कानपुर से एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गये आरोपी इरफान को पूछताछ के लिये भोपाल ले जाने के लिये सीबीआई टीम ने आज कानपुर की जिला जेल सुपरिटेंडेंट को सीबीआई इंदौर कोर्ट का बी वारंट सौंप कर उसे भोपाल ले जाने की मांग की. इस पर जेल अधिकारियों ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से इस बाबत इजाजत मांगी है.
कानपुर जिला जेल के जेल सुपरीटेंडेंट आर एन पांडे ने बताया कि दोपहर सीबीआई टीम ने जेल प्रशासन को इंदौर की सीबीआई कोर्ट का बी वारंट सौंपा, जिसमें कहा गया कि इरफान भोपाल में शहला मसूद कांड का भी आरोपी है और उसे पूछताछ के लिये ले जाना है. इस पर जिला प्रशासन ने सीबीआई टीम को इरफान को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने से पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 7 से इजाजत मांगी है लेकिन अभी तक अदालत की इजाजत जिला जेल प्रशासन को नहीं मिली है.
उन्होंने कहा कि चूंकि इरफान पर बेकनगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 और आम्र्स एक्ट 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और वह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जिला जेल में ज्यूडीशियल कस्टडी में भेजा गया है इस लिये जब तक कोर्ट आदेश नही देती है तब तक इरफान को सीबीआई के हवाले नही किया जा सकता.
गौरतलब है कि 27 फरवरी की देर रात शहला मसूद हत्याकांड में शामिल इरफान को बेकनगंज के तलाक महल इलाके से यूूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था और बेकनगंज थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी थी. गिरफ्तारी के समय उसके पास से एसटीएफ को एक देशी पिस्टल और कारतूस भी मिले थे.
इससे पहले सीबीआई की टीम कोर्ट से इजाजत लेकर जिला जेल में इरफान से पूछताछ कर चुकी है.