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जगन की हिरासत मामले में CBI की याचिका खारिज

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अवैध सम्पत्ति मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी से पूछताछ जारी रखने के लिए उन्हें तीन दिनों तक और हिरासत में रखे जाने की मांग की थी.

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Jagan
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अवैध सम्पत्ति मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी से पूछताछ जारी रखने के लिए उन्हें तीन दिनों तक और हिरासत में रखे जाने की मांग की थी.

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जगन की पांच दिनों की सीबीआई हिरासत की सीमा गुरुवार को खत्म हो गई. अदालत ने सीबीआई को कहा कि वह इस सम्बंध में शुक्रवार को याचिका दायर करे.

सीबीआई ने कडप्पा से सांसद जगन से अवैध सम्पत्ति मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गुरुवार को भी लगभग छह घंटे तक पूछताछ की.

सीबीआई के अधिकारी सुबह में जगन को चंचलगुडा केंद्रीय कारागार से कोटि स्थित अपने कार्यालय ले गए जहां वकीलों की उपस्थिति में उनसे पूछताछ की गई.

इस बीच अदालत ने जगन की एक दूसरी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत की अनुमति मांगी थी.

एक लोकसभा और 18 विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर जगन मीडिया से बातचीत करना चाहते थे.

अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 जून तक स्थगित कर दी. मतलब स्पष्ट है कि वह मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे.

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जगन को सीबीआई ने 27 मई को गिरफ्तार किया था. अगले दिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 11 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

इसी मामले में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया गुरुवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए. इस सम्बंध में उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया गया था.

 

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