दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मामले में आरोपी स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस टाइमिंग की याचिका खारिज कर दी. याचिका में कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से निचली अदालत पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था.
न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है. स्विस कंपनी ने याचिका में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा कंपनी के खिलाफ कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि कंपनी को मामले में उपस्थित होने के लिये प्रक्रिया के तहत सम्मन दिया गया है.
अदालत ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे जांच एजेंसी की तरफ विदेशी कंपनियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत कोई सम्मन नहीं मिला. इससे पहले, कंपनी के वकील और सीबीआई द्वारा जिरह पूरी करने के बाद अदालत ने सात फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.