दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अन्य लोगों के 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत को विचार योग्य करार दिया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष युदवंशी ने कहा कि मैंने शिकायत को विचार योग्य पाया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को भी नोटिस जारी कर 26 सितंबर तक हाजिर होने और और उचित रिपोर्ट साथ लाने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने एक शिकायत दर्ज करा कर अदालत से यह मांग की थी.
गर्ग ने अधिवक्ता हरि ओम गुप्ता के जरिए शीला, पीडब्ल्यूडी मंत्री राज कुमार चौहान और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के खिलाफ राष्ट्रमंडल खेल आयोजन से जुड़ी परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार करने को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई थी.
अदालत ने पिछले साल इस विषय के बारे में पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देने में अनावश्यक देरी के लिए पुलिस की खिंचाई भी की.