scorecardresearch
 

मोटर व्हीकल एक्ट पास, लाल बत्ती पार करने पर लगेगा 500 जुर्माना

देश में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है.

Advertisement
X

Advertisement

सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव करने जा रही है, कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को मंजूरी दे दी है, नए नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है.

पहले के मुकाबले पांच से दस गुना जुर्माने का राशि को बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं. अब अगर कोई बिना हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो ट्रैपिक पुलिस उस पर 500 से 1500 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है.

इसी तरह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करता कोई शख्स पकड़ा जाएगा तो उसे 500 से 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आपके पास गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है तो आपको 20 हजार रुपये का जु्र्माना या फिर दो साल का कैद भी हो सकती है.

सीट बेल्ट ना बांधने पर 500 से 1500 तक का जुर्माना तय किया गया है. वहीं अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो एल्कोहल की मात्रा के आधार पर जुर्माने की रकम तय की जाएगी.

Advertisement

इतना ही नहीं रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 से 1500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा.

ज्यादा स्पीड से गाडी चलाना भी आपको मंहगा पड़ सकता है, अगर आप पकड़े गए तो आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का फाइन लग सकता है. वहीं रैश ड्राइविंग करने पर दो साल की कैद या पांच हजार का जुर्माना हो सकता है,

फिलहाल नए मोटर व्हीकल एक्ट में हुए प्रावधान को बजट सत्र में पेश किया जाएगा.

Live TV

Advertisement
Advertisement