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जासूसी मामले में माधुरी गुप्ता के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता के खिलाफ संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान की आईएसआई को कथितरूप से देने के मामले में आरोप तय किए.

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माधुरी गुप्ता
माधुरी गुप्ता

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दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता के खिलाफ संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान की आईएसआई को कथितरूप से देने के मामले में आरोप तय किए.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने माधुरी पर जासूसी के लिए सरकारी गोपनीयता कानून की धारा तीन और पांच तथा आपराधिक षडयंत्र के लिए भारतीय दंड संहिता 120बी के तहत आरोप तय किए. अदालत ने सुनवाई शुरू करने के लिए 22 मार्च की तारीख तय की है.

इस्लामाबाद में द्वितीय सचिव (प्रेस और सूचना) पद पर नियुक्त माधुरी (53) को पाकिस्तान की आईएसआई को रक्षा से संबंधित संवदेनशील दस्तावेज देने को लेकर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया था.

उनके उपर विश्वास भंग करने, आपराधिक षडयंत्र और आधिकारिक खुफिया कानूनी की विभन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. आरोप है कि माधुरी ने पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ विशेष सूचनाएं दी और वह दो आईएसआई अधिकारियों मुब्शर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में भी थीं.

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