चिदंबरम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की दलील पूरी हो गई. चिदंबरम को 2 जी घोटाले में आरोपी बनाया जाए या नहीं इस पर फैसला 4 फरवरी को आएगा. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, 'आदेश चार फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया गया है.'
फैसले के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा कि चिदंबरम ने ए राजा को घोटाला सिखाया है. 2जी घोटाले में चिदंबरम बड़े उस्ताद हैं, राजा तो छोटे उस्ताद हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई और चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी दलीलें पेश की. पिछली सुनवाई में स्वामी ने अदालत को 28 दस्तावेज सौंपे थे. जिनमें से तीन को अदालत ने अहम माना था. उन तीन दस्तावेजों में चिदंबरम की पीएम और राजा को लिखी चिट्ठी भी है.
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था, 'यह सबूत तत्कालील केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा द्वारा स्पेक्ट्रम लाइसेंस की कीमतें तय करने के सम्बंध में लिए गए निर्णय में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की मिलीभगत और सहमति का खुलासा करता है.' स्वामी ने कहा था कि दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाली दो कम्पनियों ने अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले ही अपनी हिस्सेदारियां दूसरी कम्पनियों को बेच दी.
स्वामी ने कहा था कि सामने आया सबूत भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत अपराध का एक मामला बनता है. ज्ञात हो कि चिदम्बरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के प्रथम कार्यकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री थे. उसी अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की कहानी शुरू हुई थी.