कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने चोट पहुंचाने एवं धमकी देने के मामले में गुरुवार को विवादास्पद धर्म गुरु स्वामी नित्यानंद को जमानत दे दी.
रामानगर जिले की जिला न्यायाधीश कोमल ने नित्यानंद के आवेदन पर विचार किया और उन्हें जमानत दे दी. एक स्थानीय टीवी चैनल ने नित्यानंद के खिलाफ सात जून को आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान चोट पहुंचाने एवं धमकी देने का मामला दर्ज कराया था.
लोक अभियोजक मोहन कुमार ने अदालत के बाहर पत्रकारों से बताया, 'अदालत के निर्देशानुसार नित्यानंद 50 हजार रुपये के मुचलके पर पुलिस की हिरासत से रिहा होंगे.'