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वेबसाइट्स को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को फेसबुक, गूगल और याहू जैसी प्रमुख वेबसाइट्स को छह फरवरी तक अपनी साइट्स पर से सभी तरह की 'आपत्तिजनक' सामग्री हटाने का आदेश दिया.

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दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को फेसबुक, गूगल और याहू जैसी प्रमुख वेबसाइट्स को छह फरवरी तक अपनी साइट्स पर से सभी तरह की 'आपत्तिजनक' सामग्री हटाने का आदेश दिया.

अदालत ने कहा कि सभी वेबसाइट्स को छह फरवरी को इस आदेश के अनुपालन के सम्बंध में एक रिपोर्ट पेश करनी होगी. इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने का जिक्र होना चाहिए. अदालत के मुताबिक अगर वेबसाइट्स इस आदेश का अनुपालन करने में नाकाम रहीं तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा.

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