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गीतिका केस: कोर्ट ने खारिज की अरुणा चड्ढा की रिमांड की अर्जी

पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अरुणा चड्ढा को दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने चड्ढ़ा की पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाने की अर्जी लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

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अरुणा चड्ढा
अरुणा चड्ढा

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पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अरुणा चड्ढा को दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने चड्ढ़ा की पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाने की अर्जी लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

एमडीएलआर एयरलाइंस की अधिकारी और गीतिका के साथ काम कर चुकी चड्ढ़ा की पुलिस हिरासत जांचकर्ता बढ़ाना चाहते थे ताकि उसे मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के आमने-सामने कर पूछताछ कर सकें.

महानगर दंडाधिकारी विपिन खरब ने चड्ढ़ा को मंगलवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस से कहा कि वे पूछताछ के लिए नई अर्जी दायर करें. चड्ढा को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.

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कांडा को शनिवार को आत्मसमर्पण करने के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने पूछताछ के लिए कांडा की 14 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने सिर्फ सात दिन की हिरासत दी.

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