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स्विस बैंक को पत्र लिखें गिलानी: पाक सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को चाहिये कि वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखें.

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य़ूसुफ रजा गिलानी
य़ूसुफ रजा गिलानी

पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को चाहिये कि वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखें.

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प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि यदि गिलानी जरदारी के खिलाफ कथित धन शोधन के मामलों को फिर से खोलने के लिए इस आशय का पत्र लिखेंगे तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही स्वत: ही बंद हो जाएगी. चौधरी ने गिलानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

गिलानी ने भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से नहीं खोलने को लेकर आरोप तय करने के लिये 13 फरवरी को न्यायालय के समक्ष पेश होने संबंधी आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि इन मामलों में शामिल व्यक्ति प्रधानमंत्री की पार्टी का प्रमुख है लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.

आठ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि कथित रूप से धन शोधन से बाहर गया करीब छह करोड़ डालर पाकिस्तान तभी वापस आएंगे जब स्विस अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा.

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खंडपीठ ने गिलानी के वकील ऐतजाज अहसान को उनकी याचिका से उस ‘आपत्तिजनक हिस्से’ को हटाने के लिए भी कहा जिसमें गिलानी ने अपने खिलाफ शुरू अवमानना मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के समय हिरासत में लिये गये अनेक आला न्यायाधीशों को मुक्त किया था.

शीर्ष न्यायालय पाकिस्तान की सरकार पर जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कथित धन शोधन के मामलों को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है. न्यायालय ने दिसंबर 2009 में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा दी गयी माफी के फैसले को खारिज कर दिया है.

सरकार ने जरदारी के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने से इनकार करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान में और विदेश में आपराधिक मामलों में मुकदमे से पूरी तरह छूट प्राप्त है. अहसान ने अदालत में इस बात पर जोर दिया कि गिलानी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए.

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