सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे में बीसीसीआई सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को आरटीआई के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है.
लोकसभा में सीमा उपाध्याय, ओमप्रकाश यादव, सुशीला सरोज, महेश्वर हजारी और उषा वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में युवा एवं खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों सहित बीसीसीआई को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने की समय-समय पर मांग की गई. इसी के तहत अप्रैल 2010 में 10 लाख रुपये या इससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार कानून के तहत लोक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया.
मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे में बीसीसीआई सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को आरटीआई के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है.’ माकन ने कहा कि केंद्र सरकार बीसीसीआई को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध कराती है लेकिन बीसीसीआई को आयकर, सीमा शुल्क आदि में रियायतें देती है.